कृष्ण जन्मभूमि मामले में मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के गुरुवार को दिए उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें मथुरा (उत्तर प्रदेश) में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी. यह आदेश 14 दिसंबर (गुरुवार) को दिया गया था.
इस आदेश के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने शीर्ष अदालत का रुख किया. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.
हिन्दू पक्ष की ओर से दावा कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत है जो स्थापित करते है कि मस्जिद एक हिन्दू मंदिर था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क