“कोर्ट को गुमराह किया…,”सुप्रीम कोर्ट ने कॉमिडियन समय रैना को जमकर फटकारा, लगाया जुर्माना…
“कोर्ट को गुमराह किया…,”सुप्रीम कोर्ट ने कॉमिडियन समय रैना को जमकर फटकारा, लगाया जुर्माना…
नई दिल्ली | कंट्रोवर्सियल शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य इन्फ्लुएंसर्स द्वारा दिव्यांगों का मजाक उड़ाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि कमीडियन समय रैना ने अदालत को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयान दिए हैं. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत ने समय रैना समेत ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के विवादित शो में शामिल रहे कमीडियन और अन्य गेस्ट्स पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि जुर्माने की राशि दो हफ्ते के भीतर जमा नहीं की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कमीडियन्स से सवाल किया कि उन्होंने अपने अंदर सुधार लाने के लिए क्या किया है.
मामले की सुनवाई के दौरान क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि समय रैना ने पहले यह भरोसा दिलाया था कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए कुछ इवेंट्स आयोजित किए हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद उन्होंने संस्था से कोई संपर्क नहीं किया.
संस्था के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि समय रैना की ओर से इस पूरे मामले पर कोई माफी नहीं मांगी गई है.
क्योर एसएमए फाउंडेशन का आरोप है कि समय रैना ने ‘दैट कॉमेडी क्लब’ में अपने स्टैंडअप के दौरान स्पाइनल मस्क्यूलर अट्रॉफी (एसएमए) से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाया था, जिसे जीवित रहने के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत थी.
उन्होंने कहा था, “देखो, चैरिटी अच्छी बात है, करनी चाहिए. मैं एक चैरिटी देख रहा था, जिसमें एक दो महीने का बच्चा है, जिसे कुछ तो क्रेजी हो गया था. इलाज के लिए उसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए था.”
समय ने शो में बैठी एक महिला से सवाल किया, “मैम, आप बताइए… अगर आप वो मां होतीं और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते, तो एक बार तो अपने पति को देखकर बोलती न कि महंगाई बढ़ रही है और कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उस इंजेक्शन के बाद भी बचेगा. मर भी तो सकता है. सोचो इंजेक्शन के बाद मर गया. उससे भी खराब सोचो कि 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया, फिर बड़ा होकर बोले कि मैं पोएट बनना चाहता हूं.”
आईएएनएस
सुप्रीम कोर्ट ने कमीडियन समय रैना पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, कहा- ‘अदालत को बेवकूफ बनाया है’
