विधायक राजू पाल की हत्या मामले में 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, अतीक अहमद और अशरफ भी इस हत्याकांड में थे नामजद

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प्रतीकात्मक फोटो
The Hindi Post

लखनऊ | लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी सभी सात लोगों को दोषी ठहराया.

सात में से छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और एक को चार साल जेल की सजा सुनाई गई.

पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे. बाकी के 7 आरोपी – आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रणजीत पाल को हत्या का दोषी ठहराया गया है.

बता दे कि राजू पाल की 2005 में हत्या कर दी गई थी. राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे. उन्होंने पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को हराकर इलाहाबाद (पश्चिम) विधानसभा सीट जीती थी. इसके कुछ ही महीनों बाद उनकी हत्या कर दी गई थी.

राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद, उसके भाई और पूर्व विधायक अशरफ मुख्य आरोपी थे.

दोनों की पिछले साल अप्रैल में पुलिस हिरासत में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह घटना प्रयागराज में घटी थी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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