लखनऊ में धारा 144 लागू की गई
लखनऊ जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और अन्य जरुरी कार्यक्रमों को ध्यान रखते हुए लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा-144 लगाने का फैसला किया है.
गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
धारा 144 जिस इलाके में लागू होती है उस क्षेत्र या सीमा में 4 अथवा उससे ज्यादा लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते. साथ ही उस स्थान पर आमजन के हथियार लेकर पहुंचने या इकट्ठे होने पर भी पाबंदी होती है.
Uttar Pradesh | Section 144 of CrPc imposed in Lucknow till 10th February, in view of Republic Day, Basant Panchami and other important events pic.twitter.com/yCdRZzHYwE
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2023
इस धारा का कानूनी इस्तेमाल बलवा, दंगा-फसाद, हिंसा रोकने, सामूहिक रुप से भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा न होने देने के मकसद से भी किया जाता है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क