अनिल अंबानी पर पांच साल का बैन, 25 करोड़ का जुर्माना, SEBI ने लिया बड़ा एक्शन

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मुंबई | सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानि SEBI ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी समेत अन्य 24 को पूंजीगत बाजार से पांच वर्ष के लिए बैन कर दिया है. इसके साथ ही किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी से उनके जुड़े रहने पर भी रोक लगा दी है.

SEBI द्वारा अनिल अंबानी और 24 अन्य को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड को डाइवर्ट करने के लिए बैन किया गया है. इन सभी को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

मार्केट से बैन करने के अलावा SEBI द्वारा अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

इस आदेश के बाद अनिल अंबानी अगले पांच वर्ष तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में मैनेजमेंट के पद पर भी नहीं रह पाएंगे.

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SEBI की ओर से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को भी बाजार से छह महीने के लिए बैन कर दिया गया है. साथ ही 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

SEBI द्वारा 222 पेज के आदेश में कहा गया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर गलत तरीके से लोन ऐसी कंपनियों को दिया गया जो उनसे सम्बंधित थी.

SEBI ने कहा, “गलत तरीके से लोन दिए जाने पर आरएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था कि कंपनी कॉरपोरेट लोन को समय पर रिव्यू करे, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इसे नजरअंदाज कर दिया. यह एक कंपनी में गवर्नेंस की नाकामी थी. ऐसा अनिल अंबानी के प्रभाव में आकर मैनेजमेंट ने किया था.”

SEBI ने आगे कहा कि मैनेजमेंट की ओर से ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ के लोन दिए गए जिनके पास न कोई संपत्ति, न कैश फ्लो, न नेटवर्थ और कोई आय थी.

बैन किए गए अन्य 24 में आरएचएफएल के वरिष्ठ अधिकारी जैसे अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं. SEBI द्वारा बापना पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस क्लिन्जेन, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस बैन में शामिल है. ये कंपनियां फंड की हेराफेरी करने में भागीदार थी. इन सभी में से प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आईएएनएस

 


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