सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर मुहर लगा दी.

न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना शामिल है, ने केंद्र के 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया.

बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था.

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच छह माह परामर्श हुआ था.

हालांकि न्यायमूर्ति नागरत्न, आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत के फैसले से सहमत नहीं है. उनकी इस पर अलग राय है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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