“गलत” हेयरकट पर 2 करोड़ रूपए मुआवजा देने का आदेश, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

फाइल फोटो: आईएएनएस

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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/National Consumer Disputes Redressal Commission (एनसीडीआरसी/NCDRC) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में ‘गलत’ हेयरकट करने और खराब हेयर ट्रीटमेंट के लिए एक मॉडल को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मॉडल आशना रॉय को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस होटल आईटीसी मौर्य (Hotel ITC Maurya) द्वारा दायर की गई याचिका पर दी गई है.

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी को ब्याज सहित 25 लाख रुपये मिल चुके हैं. ऐसी परिस्थितियों में, हम फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करेंगे.”

ITC Maurya ने NCDRC के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. NCDRC ने ITC को मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में गलत हेयरकट और खराब हेयरट्रीटमेंट के लिए महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने के NCDRC के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि दो करोड़ रुपये की राशि बहुत ज्यादा और अनुचित है.

आशना रॉय एक इंटरव्यू पैनल के सामने प्रस्तुत होने से पहले हेयर स्टाइलिंग के लिए अप्रैल 2018 में नई दिल्ली स्थित होटल आईटीसी मौर्य (Hotel ITC Maurya) के सैलून गई थी. उन्होंने हेयर ड्रेसर को बाल काटने के संबंध में विशेष निर्देश दिए थे.

रॉय ने कहा कि गलत हेयरकट के कारण उन्हें काफी अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. मॉडलिंग की दुनिया में उनका करियर पूरी तरह से बिखर गया था और वह डिप्रेशन में चली गई थी.

रॉय ने NCDRC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें होटल के प्रबंधन से लिखित माफी मांगने के साथ-साथ उत्पीड़न, अपमान, मानसिक आघात, करियर का नुकसान और आय के नुकसान, के लिए तीन करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

NCDRC ने सितंबर 2021 में ITC Maurya को आशना रॉय को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. NCDRC के इस आदेश को Hotel ITC Maurya ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

Hindi Post Web Desk and IANS


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