सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वे पर अस्थाई रोक लगाई

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ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल इमेज | आईएएनएस)

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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. साथ ही ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर भी रोक लगाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग न कराएं.

सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की अनुमति दी गई थी.

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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