सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने का दिया आदेश
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की सिफारिश के मद्देनजर राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया. सभी दोषी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे.
इस साल मई में, शीर्ष अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. एजी पेरारिवलन को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी.
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया.
पीठ ने कहा कि पेरारीवलन से संबंधित अदालत का आदेश इस मामले के अन्य सभी दोषियों पर भी लागू होगा.
पीठ ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इस मामले के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है.
इस मामले के दोषी – एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. मद्रास उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की मांग करने वाली इनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
याचिकाओं के जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दोनों (एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन) ने जेल में 30 साल से अधिक की सजा काट ली है.
इस साल 18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)