SC का बड़ा फैसला- PM, विपक्ष के नेता, CJI की कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता व भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए.
न्यायमूर्ति केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि यह समिति तब तक बने रहेगी जब तक संसद इस संबंध में कानून नहीं बना देती.
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रहना होगा. एक कमजोर चुनाव आयोग के परिणामस्वरूप कपटपूर्ण स्थिति पैदा होगी और आयोग की कुशलता प्रभावित होगी.
शीर्ष अदालत का यह फैसला चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो. यह कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो.
शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)