सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह की याचिका खारिज की
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा जारी समन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
न्यायमूर्ति बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत संजय सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है.
इस साल की शुरुआत में (फरवरी), गुजरात उच्च न्यायालय ने समन में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था.
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए बयान दिया था कि उनकी डिग्री फर्जी है. इस बयान के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि इस तरह के बयान से छात्रों का यूनिवर्सिटी पर से भरोसा उठ जाएगा.
अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था.
इसके बाद दोनों AAP नेताओं ने हाई कोर्ट का रुख किया था पर हाई कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा जारी समन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
इसके बाद संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस