RBI ने इस बैंक पर लगाई सख्त पाबंदियां, ग्राहक अपने खाते से निकाल सकेंगे अधिकतम ₹10,000

RBI IANS

फोटो क्रेडिट: आईएएनएस

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RBI ने इस बैंक पर लगाई सख्त पाबंदियां, ग्राहक अपने खाते से निकाल सकेंगे अधिकतम ₹10,000

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Baghat Urban Co-operative Bank) लिमिटेड पर सख्त रेगुलेटरी पाबंदियां लगा दी हैं। इन निर्देशों के तहत बैंक पर नए लोन देने, नई जमा स्वीकार करने और देनदारियां लेने पर रोक लगाई गई है। सबसे अहम फैसला यह है कि ग्राहक अब अपने खातों से अधिकतम ₹10,000 तक ही निकाल सकेंगे।

आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, अब यह बैंक आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई नया लोन या अग्रिम राशि नहीं दे सकेगा, नई जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा, किसी तरह की नई उधारी नहीं ले सकेगा। ये अंकुश बैंक के कामकाज में पाई गई गंभीर खामियों के चलते लगाए गए हैं, जो आरबीआई द्वारा हाल ही में की गई निरीक्षण प्रक्रिया में सामने आईं।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय की है। अब ग्राहक अपने बचत, चालू या अन्य खातों से अधिकतम ₹10,000 तक की ही राशि निकाल सकते हैं। यह कदम बैंक की नकदी स्थिति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि बैंक को यह छूट दी गई है कि वह ग्राहकों के खातों में मौजूद राशि को उनके बकाया लोन के खिलाफ समायोजित कर सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने कहा है कि यह निर्देश बैंक का लाइसेंस रद्द करने के समान नहीं हैं। बैंक कुछ प्रतिबंधों के साथ अपना कामकाज जारी रखेगा। इन कदमों का उद्देश्य केवल बैंक की वित्तीय हालत को स्थिर करना और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

ये निर्देश 8 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं और अगले छह महीने तक लागू रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि वह बैंक की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर इन निर्देशों में संशोधन या अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आरबीआई कितनी गंभीर है। बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाना जरूरी हो गया था।


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