‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल दोषी करार, मिली जमानत
सूरत | गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में की गई उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के मामले में दोषी ठहराया है.
गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. इसके तहत अधिकतम सजा दो साल है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हालांकि अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया और राहुल को 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए जमानत दे दी.
राहुल गांधी के वकील ने कहा कि वे जल्द ही सेशन कोर्ट जाएंगे.
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के “सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?” वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी.
राहुल की इस टिप्पणी की वीडियो सर्विलांस टीम और कोल्लार जिले के उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वीडियो देखने वाली टीम द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी.
शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल की टिप्पणी से मोदी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंची.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.
गांधी ने कोर्ट में कहा कि जब उन्होंने उक्त बयान दिया था तो उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी.
आईएएनएस