3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले 65 वर्षीय शख्स को फांसी की सजा: न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, वारदात के महज दो महीने के भीतर आया फैसला
3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले 65 वर्षीय शख्स को फांसी की सजा: न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, वारदात के महज दो महीने के भीतर आया फैसला
पुणे | महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत ने सोमवार को 65 वर्षीय भीमराव कांबले को मौत की सजा (फांसी) सुनाई. कांबले को पिछले महीने पुणे के नसरापुर में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या का दोषी ठहराया गया था. पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.आर. सालुंखे ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई.
“रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी में रखा गया मामला
अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में ऐसे जघन्य मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 12 मुख्य फैसलों का हवाला दिया था. अभियोजन ने साबित किया कि यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” (दुर्लभ से दुर्लभतम) श्रेणी के अंतर्गत आता है. अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए, न्यायाधीश ने कांबले को दोषी ठहराते हुए टिप्पणी की थी कि आरोपी किसी भी तरह की नरमी या कम सजा का हकदार नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर मिले घाव इस कृत्य की बर्बरता को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं.
इसके अलावा, कांबले के खिलाफ पहले से दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने नोट किया कि वह कानून से भली-भांति वाकिफ है. इसके बावजूद, पूरे ट्रायल (मुकदमे) के दौरान उसके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा या मलाल नहीं दिखा.
महज दो महीने के भीतर आया फैसला, 15 दिनों में दाखिल हुई थी चार्जशीट
यह ऐतिहासिक फैसला 1 मई को हुई इस दर्दनाक घटना के महज दो महीने के भीतर सुनाया गया है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वारदात के 15 दिनों के भीतर ही चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी थी. इसके बाद 28 मई को आरोपी पर आरोप तय किए गए और 21 जून को मामले पर अंतिम बहस पूरी हो गई थी.
पत्थरों से कुचलकर ली थी मासूम की जान, सीसीटीवी से हुआ था खुलासा
यह रूह कंपा देने वाली घटना 1 मई को पुणे के भोर तालुका इलाके में हुई थी. इस 65 वर्षीय बुजुर्ग ने 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.
यह पूरी वारदात तब सामने आई थी जब दोपहर के वक्त बच्ची अचानक लापता हो गई थी. खोजबीन के दौरान झाड़ियों में मासूम का लहूलुहान और क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था. इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालने पर भीमराव कांबले उस मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया था जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था.
IANS/Hindi Post Dot In
