पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पौत्र को उम्रकैद की सजा
सांकेतिक तस्वीर (हिंदी पोस्ट)
पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेवन्ना को 1 अगस्त को दोषी ठहराया था. कोर्ट का फैसला सुनकर रेवन्ना अदालत में भावुक हो गया और रो पड़ा था. यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है.
मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू स्थित अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया. उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था. साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा.
विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए. मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था. मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दायर किया था. इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे.

मामले तब प्रकाश में आए, जब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले प्रसारित किए गए.
प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था.
रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र पर जीत हासिल करने में विफल रहे थे. उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था.
