योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर रिट याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने याची पर लगाया 11 हजार रुपये का जुर्माना

फोटो: ट्विटर/बीजेपी

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लखनऊ | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति और गोरखपुर (शहरी) सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

याचिकाकर्ता एम. इस्माइल फारूकी ने रिट याचिका दायर की थी और मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे.

जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा: “याचिकाकर्ता अपने दावे को साबित करने में विफल रहे है कि मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिवादी (योगी आदित्यनाथ) की नियुक्ति या निरंतरता कैसे नियमों या कानूनों के अनुसार नहीं है.”

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अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी वादी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना समय और सार्वजनिक धन बर्बाद करे और अपने मामलों को अपनी इच्छानुसार सुलझाए.

कोर्ट ने कहा, “न्याय तक आसान पहुंच होने का गलत और तुच्छ याचिका दायर करने के लाइसेंस के रूप में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए”. अदालत ने कहा, “उपरोक्त सभी कारणों से वर्तमान याचिका खारिज की जाती है”.

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 11,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर करे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

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