कोचिंग विवाद मामला : अग्रिम जमानत पर पटना सिविल कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ‘खान सर’ और उनके दो सुरक्षाकर्मियों को लेकर दिया यह आदेश…
फोटो: आईएएनएस
कोचिंग विवाद मामला : अग्रिम जमानत पर पटना सिविल कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ‘खान सर’ और उनके दो सुरक्षाकर्मियों को लेकर दिया यह आदेश…
पटना | पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैसल खान जिन्हें लोग ‘खान सर’ (Khan Sir) के नाम से जानते हैं, को अग्रिम जमानत दे दी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में खान सर को अदालत से यह बड़ी राहत मिली है.
अदालत ने ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ से जुड़े तीन स्टाफ सदस्यों को भी अग्रिम जमानत दे दी है. इसके अलावा, इस मामले में गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजे गए खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को भी जमानत मिल गई है.
2 जून की रात भड़की थी हिंसा
यह पूरा मामला 2 जून 2026 की रात का है जब पटना के मुसल्लहपुर इलाके में कोचिंग संस्थानों के पास अचानक हिंसा भड़क उठी थी. आरोपों के मुताबिक, करीब 15 से 20 लोग ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के परिसर में जबरन घुस आए, तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की. इस झड़प के दौरान खान सर के एक सुरक्षा गार्ड के सिर में कथित तौर पर गंभीर चोट आई थी. पुलिस का आरोप है कि इस हंगामे के बीच भीड़ को कथित तौर पर तितर-बितर करने के लिए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोलियां चलाई थीं. इसके बाद कदमकुआं थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी. बाद में एक कथित वीडियो सामने आने के बाद खान सर का नाम भी इस केस में जोड़ दिया गया था. इसमें (इस वीडियो में) जिसमें वह कथित तौर पर गार्ड्स को फायरिंग के लिए उकसाते हुए दिख रहे थे.
अदालत ने दी राहत, सुरक्षाकर्मियों को भी मिली जमानत
गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) और बचाव पक्ष (डिफेंस) दोनों की दलीलें सुनने और फैसला सुरक्षित रखने के बाद, अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. न्यायिक हिरासत में बंद दोनों सुरक्षा गार्डों, प्रदीप कुमार और तालेबार सिंह को भी जमानत दे दी गई है.
इससे पहले जांच के दौरान, ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग’ के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. पुलिस ने खान सर के गार्ड्स के हथियारों की वैधता पर भी सवाल उठाए थे. पुलिस का कहना था कि हालांकि ये हथियार उत्तर प्रदेश से लाइसेंसी थे लेकिन बिहार में सुरक्षा तैनाती के लिए इनके पास आवश्यक अनुमति नहीं थी.
कोचिंग सेंटरों की आपसी रंजिश का मामला
शुरुआती जांच के अनुसार, यह पूरी घटना ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ और ‘ज्ञान बिंदु कोचिंग’ के बीच चल रही व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता और आपसी रंजिश का नतीजा थी. जांच अधिकारी इस मामले में मारपीट, तोड़फोड़, फायरिंगऔर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हथियार चलाए जाने की परिस्थितियों की गहन जांच कर रहे हैं. अदालत के इस ताजा आदेश के बाद खान सर को अग्रिम जमानत के जरिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई है, जबकि मामले की आपराधिक जांच आगे भी जारी रहेगी.
IANS/Hindi Post Dot In
