राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह को अदालत ने दोषी घोषित किया, 22 मार्च को होगा सजा का ऐलान

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प्रयागराज | पूर्व सांसद और निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को उस समय बड़ा झटका लगा जब प्रतापगढ़ की एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें फर्जी पते पर रिवॉल्वर का लाइसेंस प्राप्त करने का दोषी घोषित किया। एमपी-एमएलए कोर्ट 22 मार्च को सजा की घोषणा करेगी।

गोपाल जी कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के रिश्तेदार और करीबी सहयोगी हैं और तीन बार एमएलसी और सांसद रह चुके हैं।

उन पर फर्जी पते पर रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने का आरोप है।

आरोप है कि उन्होंने प्रतापगढ़ जिले का पता दिखाकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया। इस सिलसिले में तत्कालीन एसएचओ ने 1997 में नगर कोतवाली में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था।


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आईएएनएस

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