मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 10 साल की सजा

मुख़्तार अंसारी (फोटो: आईएएनएस)

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गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से आज उनकी पेशी कोर्ट के सामने हुई.

UP के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार, उनके भाई अफजाल अंसारी (मौजूदा समय में बसपा से सांसद) और बहनोई एजाजुल हक पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.


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एजाजुल हक का देहांत हो चुका है. अब इस मामले में दो लोग बचे है. एक मुख्तार और दूसरे अफजाल. मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा सुना दी है. वही अब अफजाल पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है.

आपका बता दे कि इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. पहले इस केस में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल (शनिवार) कर दिया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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