मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Mathura Krishna Janmsthal Shahi Masjid Mathura IANS

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद (फोटो: आईएएनएस)

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हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की मंजूरी दी थी. इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

हिन्दू पक्ष का दावा था कि भगवान श्री कृष्णा का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां संकेत है जो इस बात को स्थापित करते है कि मस्जिद दरअसल, एक हिन्दू मंदिर था.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे (निरिक्षण) पर रोक लगा दी है.

इस खबर को अपडेट किया जाएगा.


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