मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: अमरमणि, उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

अमरमणि ओर मधुमणि – कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर राज्य सरकार, त्रिपाठी और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने अमरमणि ओर उनकी पत्नी के अच्छे आचरण को (जेल में अच्छे आचरण) देखते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया था. रिहाई के इस आदेश को निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


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