अगर आप LMV लाइसेंस धारक है तो क्या हलके वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते है?, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (06 नवंबर) को एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि LMV (हल्के मोटर वाहन) लाइसेंस धारक भी 7,500 किलोग्राम तक के व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे.
यानि अगर आपके पास कार चलाने का लाइसेंस है तो आप हल्के व्यावसायिक वाहन भी चला सकेंगे.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि LMV लाइसेंस धारक परिवहन वाहन चला सकता है बशर्ते उसका सकल वाहन भार 7,500 किलोग्राम से कम हो.
कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर बीमा क्लेम से मना नहीं कर सकतीं. यह निर्णय एलएमवी लाइसेंस धारकों को बीमा दावा करने में मदद करेगा.
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह साबित हो सके कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं.
इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल व जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे.