कोरेगांव-भीमा मामला : वरवरा राव को उपचार के लिए हाईकोर्ट से मिली जमानत

0
419
पी. वरवरा राव (फाइल फोटो/आईएएनएस)
The Hindi Post

मुंबई | कोरेगांव-भीमा मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक पी. वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर छह महीने की जमानत दे दी है। उनकी जमानत पर यह आदेश एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले शामिल थे। इन्होंने 82 वर्षीय बीमार राव के दो अलग-अलग मसलों पर विचार किया।

एक क्रांतिकारी लेखक और वामपंथी विचारधारा वाले राव को पहली बार 28 अगस्त, 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसे उनके और उनके परिवार ने नकारा।

आईएएनएस

हिंदी पोस्ट अब टेलीग्राम (Telegram) और व्हाट्सप्प (WhatsApp) पर है, क्लिक करके ज्वाइन करे


The Hindi Post