कोलकाता – महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर का मामला: संजय रॉय को कोर्ट ने दोषी करार दिया, इस दिन सुनाई जाएगी सजा

कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने सरकारी आर.जी. कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी पाया है. सियालदह कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी. कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी. आरोपी संजय ने जज से कहा, “मुझे झूठा फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है. जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है. इसमें एक आईपीएस शामिल है.”
अब इस मामले में सजा का एलान 20 जनवरी को होगा.
फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा, ‘और जिस तरह से आपने पीड़िता का गला घोंटा, आपको मौत या कारावास की सजा दी जा सकती है.’ उन्होंने साफ किया कि बीएनएस धारा 64 के तहत कम से कम 10 साल की सजा है और धारा 66 के तहत 25 साल या आजीवन कारावास की सजा है. जज ने कहा, ‘सीबीआई द्वारा दिए गए सबूतों से मेरा यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको आज जेल भेजा जाता है.’