जानें किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं अंतरिम जमानत?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. हालांकि, अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें लगा दी. अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों का पालन करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हुए अपने कार्यालय या सचिवालय नहीं जाएंगे.
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे.
कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे. साथ ही वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी.” इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दो जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा. उन्हें 01 जून तक की अंतरिम जमानत मिली हैं.
Hindi Post Web Desk (Inputs: IANS)