पूर्व डीजीपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

सांकेतिक तस्वीर (फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया)

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तिरुवनंतपुरम | पुलिस ने पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिबी मैथ्यूज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अपनी पुस्तक ‘निर्भयम’ में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर केरल उच्च न्यायालय ने दो दिन पहले पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया था.

2011 में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले 72 वर्षीय मैथ्यूज को बाद में मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था.

सेवा में रहते हुए उन्होंने कई मामलों में जांच टीमों का नेतृत्व किया. इनमें कुख्यात ISRO जासूसी मामला, कल्लुवथुकल शराब त्रासदी, जिसमें 2000 में 33 लोग मारे गए थे और कुछ अन्य मामले शामिल हैं.

इस मामले में सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक केके जोशुआ ने मैथ्यूज पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वह मैथ्यूज के पूर्व जूनियर सहकर्मी है. कुख्यात ISRO जासूसी मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम में ये दोनों शामिल थे.

जोशुआ ने मामले में पहले राज्य की राजधानी में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन केस दर्ज न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और ललिता कुमारी फैसले के अनुपालन में जांच का निर्देश दिया.

IANS

 


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