अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली या नहीं, जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने ‘नई आबकारी नीति’ मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. अब इस पर आगामी 23 अगस्त को सुनवाई होगी. इस दिन जांच एजेंसी को केजरीवाल को गिरफ्तार करने के संबंध में जवाब देना होगा.

कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी यह उम्मीद कर रही थी कि सीएम केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक की दो याचिकाओं पर सुनवाई की. सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी.

सिंघवी ने कहा, “ED वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है. सीबीआई अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत एकत्रित करने में विफल रही है. ऐसे में उन्हें सीबीआई वाले मामले में जमानत मिल जानी चाहिए.”

कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की.

इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ED वाले मामले में जमानत दे दी थी लेकिन सीबीआई वाले मामले में वह अभी तक जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

आईएएनएस

 


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