प्रधानाध्यापक ने स्कूली छात्रा को किया किस, पुलिस ने पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला

सांकेतिक तस्वीर (आईएएनएस)

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मैसूर (कर्नाटक) | कर्नाटक के मैसूर के कोटे शहर में एक छात्रा से अश्लील व्यवहार करने वाले प्रधानाध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है। निजी स्कूल की प्रबंधन समिति ने आपात बैठक बुलाकर प्रधानाध्यापक को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया।

पुलिस ने शनिवार को कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पाक्सो) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रकांत और उप निदेशक लोक शिक्षण रामचंद्र उर्स ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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यह कार्रवाई तब हुई जब प्रधानाध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें छात्रा को अपने कक्ष में पकड़कर चूमा था। इस घटना ने राज्य को भी झकझोर कर रख दिया है और लोगों में आक्रोश भी पैदा कर दिया है। वीडियो के वायरल होते ही ग्रामीणों और छात्रों ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वीडियो को छात्रों ने खिड़की से शूट किया था।

ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी ने कहा कि शिक्षक के आचरण ने शिक्षा विभाग को शर्मिदा किया है।

एच.डी. कोटे थाना. पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है और सूत्रों ने कहा कि वे शिकायत की पुष्टि कर रहे हैं और आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

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आईएएनएस

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