कुत्ते के काटने पर पहली बार ओनर पर लगा 10 हजार का जुर्माना, पीड़ित के इलाज का खर्च भी उठाना पड़ेगा
ग्रेटर नोएडा | ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में मंगलवार को लिफ्ट के अंदर एक बच्चे को पालतू कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था. यह घटना CCTV में कैद हो गई थी. इस घटना का फुटेज सामने आने के बाद, बुधवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक टीम ने सोसाइटी में जाकर जांच की.
जांच में घटना को सही पाया गया. इस पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुत्ते के मालिक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है जिसे 7 दिन के अंदर उसे (अथॉरिटी में) जमा करना होगा. साथ ही कुत्ते के ओनर को आदेश दिए गए हैं कि वह घायल बच्चे के इलाज का पूरा खर्च भी वहन करे.
दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में शिवम प्रियदर्शनी अपने परिवार के साथ रहते हैं. मंगलवार को उनकी पत्नी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी. सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में सवार था. बच्चा भी अपनी मां के साथ लिफ्ट में सवार हो गया. इस दौरान कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया. इसके बाद बच्चा मां के पीछे छुप कर बचने की कोशिश करने लगा.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य प्रभारी डॉ प्रेमचंद्र ने बताया है कि कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है और उनसे कहा गया है कि वह बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाए. अगर 7 दिन के अंदर अथॉरिटी में जुर्माना जमा नहीं करवाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)