“अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा”, केजरीवाल के इस बयान के खिलाफ SC पहुंची ED को झटका
प्रवर्तन निदेशालय यानि ED को झटका लगा है. दरअसल, CM अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. CM केजरीवाल ने हाल में ही एक बयान दिया था कि अगर लोग AAP को वोट देंगे तो उन्हें (अरविंद केजरीवाल) 2 जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा.
ED ने CM केजरीवाल के इस बयान के खिलाफ शिकायत की थी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
ED का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता कोर्ट में प्रस्तुत हुए. उन्होंने CM केजरीवाल के भाषण का जिक्र किया. मेहता ने कहा, “यह व्यवस्था पर तमाचा है. वह (केजरीवाल) कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा. ऐसा कैसे हो सकता है?”
इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा, “हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है. हमने टाइमलाइन यानि रिहाई (जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए) और सरेंडर (अरविंद केजरीवाल की जेल वापस आने की डेट) की तारीखें तय कर दी हैं. हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है.”
CM केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगा रहे हैं और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके मुवक्किल के खिलाफ तरह-तरह के बयान दिए हैं.
केजरीवाल ने इसी के साथ ये आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें जानकर जेल भेजा ताकि वो AAP को तोड़ सके और पार्टी के पार्षद को भी अपने साथ ले सकें. दिल्ली CM ने कहा कि भाजपा की कोशिश नाकाम हो गई है और हमारी पार्टी और भी संगठित हो गई है.
शीर्ष अदालत ने 10 मई को दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. अरविंद केजरीवाल को ED द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
Reported By: IANS, Edited By: Hindi Post Web Desk