अदालत में आफताब पूनावाला का कबूलनामा! बताया क्यों की थी श्रद्धा की हत्या?

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आफताब अमीन पूनावाला (फाइल फोटो)

The Hindi Post

नई दिल्ली | अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने मंगलवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से कहा “मुझे उकसाया गया, जिसके कारण मैंने उसे मार दिया”

आफताब को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. अदालत में आरोपी आफताब ने कहा, “मुझे उकसाया गया था, जिसके कारण मैंने मारा”.

अदालत ने आफताब की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ा दी है.

सुनवाई के दौरान जज ने आफताब से पूछा कि क्या पूछताछ के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई या उन्हें कोई परेशानी हुई.

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया

आफताब के वकील अविनाश कुमार ने बताया कि उसने (आफताब) अदालत से कहा कि वह सहयोग (जांच में) कर रहा है, लेकिन वह एक बार में सब कुछ याद नहीं कर सकता और जब उसे याद आएगा तो वह सूचित करेगा. उसने न्यायाधीश को यह भी बताया कि उसे उकसाया गया था, जिसके कारण उसने मारा.

कुमार ने कहा, पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए शायद उसे मौके पर ले जाए. नार्को टेस्ट जल्द ही कराया जाएगा. आफताब ने अपने परिवार से मिलने का अनुरोध किया, जिसके लिए अदालत ने अनुमति दे दी है.

साकेत कोर्ट ने पुलिस को नार्को एनालिसिस से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत दे दी है.

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच 80 फीसदी पूरी हो गई है.

फोटो: सोशल मीडिया
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दिल्ली पुलिस द्वारा श्रद्धा हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) सोमवार को कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन मंगलवार को अदालत ने इसको खारिज कर दिया.

याचिका में, याचिकाकर्ता एडवोकेट जोशिनी तुली ने आरोप लगाया कि महरौली पुलिस की जांच प्रशासनिक/कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ सबूतों और गवाहों का पता लगाने के लिए पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है. इसलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए पर कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी.

आईएएनएस

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