ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल कर सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट; सीसीपीए ने जारी की गाइडलाइन्स

सांकेतिक तस्वीर (फोटो क्रेडिट: डिपाजिट फोटो)

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नयी दिल्ली | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट, ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो ग्राहक उनके खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सीसीपीए ने अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल और रेस्टोरेंस के संबंध में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिशा निर्देश मेंं कहा गया है कि ग्राहक इसके खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में अपनी तरफ से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे.

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दिशा निर्देश के मुताबिक सर्विस चार्ज की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी. कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक / वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर है.

सर्विस चार्ज के संग्रह के आधार पर होटल या रेस्टोरेंट में प्रवेश या सेवा प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर और फिर कुल राशि पर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी.

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सीसीपीए ने कहा कि ग्राहक बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए संबंधित होटल या रेस्टोरेंट से कह सकता है. वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है.

ग्राहक सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्रवाई के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास भी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत ई-मेल (www.e-daakhil.nic.in) द्वारा भी सीसीपीए को भेजी जा सकती है.

आईएएनएस


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