ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला
वाराणसी की जिला अदालत ने हिन्दू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने यह फैसला बुधवार दोपहर को सुनाया.
कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है.
अदालत के आदेश के अनुसार, “हिंदू श्रद्धालु अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना कर सकेंगे”. फिलहाल ‘व्यास का तहखाना’ सील है.
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति मिल गई है. जिला प्रशासन को सात दिन के भीतर व्यवस्था करनी होगी. अब सभी को पूजा करने का अधिकार होगा. “
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
इस खबर को अपडेट किया गया : 31/01/2024, समय: शाम 4:26 बजे