उच्च शिक्षा मंत्री को हाई कोर्ट ने सुनाई तीन सजा की जेल की सजा, पति-पत्नी पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर (हिंदी पोस्ट)

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को DMK नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोनमुडी (K Ponmudy) को सजा सुनाई. कोर्ट ने पोनमुडी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई हैं. साथ ही 50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

इस मामले में तमिलनाडु सरकार के मंत्री और उनकी पत्नी ने कोर्ट से न्यूनतम सजा देने का अनुरोध किया था. पति-पत्नी ने इसके लिए अपनी उम्र का हवाला दिया था. दोनों ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की थी. के पोनमुडी ने कहा कि उनकी उम्र 73 साल हैं जबकि उनकी पत्नी 60 वर्ष की हैं.

तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोनमुडी (फाइल फोटो | आईएएनएस)
तमिलनाडु सरकार में मंत्री के पोनमुडी (फाइल फोटो | आईएएनएस)

कोर्ट ने मिनिस्टर की पत्नी पर भी 50 लाख का जुर्माना लगाया हैं.

पर उच्च न्यायालय ने दी गई सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. इससे दोषियों (मिनिस्टर और उनकी पत्नी) को उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल गई है.

बता दे कि के पोनमुडी तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं.

 


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