पालघर लिंचिंग मामले की सुनवाई 28 जुलाई से

प्रतीकात्मक फोटो

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पालघर | महाराष्ट्र सीआईडी द्वारा सनसनीखेज पालघर लिंचिंग मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने के एक दिन बाद दहाणू में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। लिंचिंग की घटना में तीन लोग मारे गए थे। चार्जशीट में सनसनीखेज मामले में जांच के अंत का संकेत दिया गया है जिसमें जिले के गडचिंचल गांव के पास दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के पुलिस उपाधीक्षक विजय पवार ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में लगभग 11,000 पन्नों की दो अलग-अलग चार्जशीट दहाणू मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष दायर कीं। दोनों मामलों में 126 आरोपियों को नामजद किया गया है।

सीआईडी ने भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति (संशोधन) नुकसान अधिनियम के तहत हत्या, सशस्त्र दंगों से संबंधित आरोपों, आपराधिक बल का उपयोग कर एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के आरोप लगाए हैं।

अन्य बातों के अलावा, चार्जशीट में कथित तौर पर कहा गया है कि यह घटना अफवाह फैलाने का नतीजा थी और इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं था।

हालांकि, सीआईडी के सूत्रों ने कहा कि 16 अप्रैल की रात हुई घटना की जांच अन्य संबंधित पहलुओं में जारी रहेगी।

आईएएनएस


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