PM मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश गुजरात हाई कोर्ट ने किया रद्द, अरविंद केजरीवाल पर लगाया जुर्माना

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गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था.

हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केजरीवाल को यह राशि गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग की थी.

एडमिशन नोटिस (Advt.)
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न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की अदालत ने फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया.

गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की एमए की डिग्री उपलब्ध कराने के सीआईसी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी.

विश्वविद्यालय ने आरटीआई प्रावधानों के कथित दुरुपयोग पर आपत्ति जताई थी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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