जीएसटी 2.0 आज से लागू : जानें क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?
नई दिल्ली | भारत के टैक्स सिस्टम में आज से ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है. नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है. यह टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है.
जीएसटी परिषद ने सितंबर की शुरुआत में जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी थी और अब इसका सीधा असर बाजारों पर दिखने लगा है. इसके नवरात्रि के शुभ अवसर पर ‘जीएसटी बचत उत्सव’ के रूप में इसे प्रचारित किया जा रहा है. यह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा. इस नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैबों को सरल बनाया गया है जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम कम होंगे. एक नजर डालते हैं टैक्स सिस्टम पर.
आज से पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं समेत कई आइटम्स पर जीएसटी दर शून्य हो गई है. यह बदलाव आज से ही लागू हो गए है जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी.
नई जीएसटी दर के तहत पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार), स्वास्थ्य/जीवन बीमा और शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग) पर जीरो टैक्स रहेगा. पहले इन सामानों पर 5 से 18 प्रतिशत तक टैक्स लगता था.
इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और स्टेशनरी आइटम्स (शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और अन्य उत्पाद), वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास पाठ्यक्रम, चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर 12 से 18 प्रतिशत लगने वाला टैक्स घटकर शून्य हो गया है.
साथ ही, एसी और फ्रिज आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है. वहीं, गाड़ियों पर टैक्स में कटौती की गई है. 350 सीसी और उससे कम की बाइक पर अब जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो गया है जो कि पहले 28 प्रतिशत था.
इसके अलावा, 1,200 सीसी और 4 मीटर से कम की पेट्रोल गाड़ियों और 1,500 सीसी और 4 मीटर से कम की डीजल गाड़ियों पर टैक्स घटकर 18 प्रतिशत हो गया है. इससे ऊपर के सेगमेंट और क्षमता वाली गाड़ियों पर अब 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा जो कि पहले करीब 50 प्रतिशत होता था.
वहीं, तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40% टैक्स बरकरार रखा गया है जबकि पेट्रोल-डीजल पर कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं.
