पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुनाई गई 10 साल की सजा
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले (Cipher Case) में 10 साल जेल की सजा सुनाई.
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत ज़ुल्कारनैन ने फैसला सुनाया है.
इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ Cipher का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. इमरान खान पर बेहद गुप्त जानकारी के निजी इस्तेमाल करने का आरोप है.
यह दूसरा मामला है जिसमें इमरान खान को सजा मिली है. इससे पहले उन्हें 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था. हालांकि बाद में एक खंडपीठ ने दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली इमरान की याचिका को खारिज कर दिया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क