जंतर-मंतर पर हुई हाथापाई के मामले में दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से रिपोर्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क