सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने ठहराया दोषी, सुनाई 7-7 साल की कैद
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी पाए जाने के बाद बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की जेल की सजा सुनाई. तीनों को हिरासत में ले लिया गया है.
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है.
दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी कराए गए थे.
रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था.
जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया था.
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का मामला दर्ज कराया था.
आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था.
यह घटनाक्रम आजम परिवार के लिए बड़ा झटका है. अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की कैद की सजा मिलने के बाद इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस मामले में अब्दुल्ला की सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)