ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अहमद पटेल के दामाद और डीनो मोरिया की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली | दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी और बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने संदेसरा समूह बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को आठ अचल संपत्तियां, तीन वाहन और कई बैंक खाते,शेयर, म्यूचुअल फंड कुर्क किए, जिनकी कुल कीमत 8.79 करोड़ रुपये है।
अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने सिद्दीकी के नाम 2.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के अलावा मोरिया की 1.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
इन दोनों के अलावा, एजेंसी ने एक संजय खान की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति और एक अकील अब्दुलखलील बचूअली के नाम पर 1.98 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की।
ईडी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि संदेसरा परिवार ने अपराध से प्राप्त 3 करोड़ रुपये, 1.4 करोड़ रुपये, 12.54 करोड़ रुपये और 3.51 करोड़ रुपये संजय खान, डिनो मोरिया, अकील बचूअली और इरफान अहमद सिद्दीकी को डायवर्ट किया थे।
इससे पहले ईडी ने इस मामले में 14,513 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
अधिकारी ने कहा, “नवीनतम जोड़ के साथ, इस मामले में कुल कुर्की 14,521.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस मामले में अपराध की कुल आय 16,000 करोड़ रुपये से अधिक है।”
ईडी ने मामले के संबंध में चार पूरक आरोपपत्रों के साथ आरोप पत्र भी दायर किया है और अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि विशेष अदालत ने नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा और हितेश पटेल को भगोड़ा घोषित किया है।
आईएएनएस