भाजपा शाषित इस राज्य के दुकानदारों को भी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, आदेश जारी
मध्य प्रदेश अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने भोजनालय और दुकान मालिकों से कहा है कि वे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करें.
राज्य सरकार का यह आदेश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए दिए गए इसी तरह के निर्देश के बाद आया है.
मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस आदेश को पवित्र शहर उज्जैन में लागू करेंगे.
उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा, “उज्जैन शहर में दुकानों, होटलों, भोजनालयों के मालिकों से कहा गया है कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करें. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 2,000 रूपए और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा.”
मुकेश टटवाल ने आगे कहा, “यह आदेश मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम या गुमास्ता लाइसेंस के अनुसार है और ग्राहकों के हित में इसे लागू किया जा रहा है.”
टटवाल ने कहा, “उज्जैन एक धार्मिक नगरी है. लोगों को उस दुकानदार के बारे में जानने का अधिकार है जहां से वे खरीददारी कर रहे है. अगर कोई ग्राहक असंतुष्ट है या उसके साथ धोखा हुआ है तो दुकानदार का विवरण जानने से उसे राहत मिल सकती है.”
सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी यही प्रक्रिया अपनाने की योजना बनाई गई है. स्थानीय प्रशासन इसको लागु कर सकता है.
कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि सभी दुकान मालिक अपना नाम और मोबाइल नंबर दुकान के बाहर प्रदर्शित करे. उनके अनुसार, इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए.
इंदौर-2 से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यही मांग की है.
मेंदोला ने अपने पत्र में लिखा है, ”किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है. व्यक्ति को अपने नाम पर गर्व होता है. नाम पूछना ग्राहक का अधिकार है और दुकानदार को अपना नाम बताने में गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए.”
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस