लोक सभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुआ दिल्ली सेवा बिल

फोटो: आईएएनएस

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लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया है. इस विधेयक को आमतौर पर दिल्ली सेवा विधेयक कहा जाता है.

इस विधेयक से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उप राज्यपाल को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को सेवाओं यानि अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अधिक अधिकार दिए जाने के बाद यह विधेयक पेश किया गया है.

अब इसके लोक सभा में पारित हो जाने के बाद इसे राज्य सभा में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार की कोशिश होगी कि यह विधेयक राज्य सभा से भी पास हो जाए.

इस बीच आम आदमी पार्टी के लोक सभा में एक मात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. सुशील कुमार रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी लाए थे.

रिंकू पर दिल्ली सेवा बिल की कॉपी फाड़ने और उसे स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर फेंकने का आरोप है. ऐसे में वो अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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