ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने जोड़ी तीन और धाराएं, विदेश से चंदा जुटाने का आरोप
दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी है। यह धाराएं है – 120B (अपराधिक साजिश) 201 (सबूत नष्ट करना) आईपीसी और धारा 35 एफसीआरए। पुलिस का आरोप है कि जुबैर को विदेशों से डोनेशन मिला है। पुलिस का यह भी आरोप है कि जुबैर ने सबूतों को नष्ट किया।
इससे पहले जुबैर के खिलाफ धारा 153A (धर्म, भाषा वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) और 295A (नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि जुबैर ने एक ट्वीट (यह ट्वीट 2018 में किया गया था) के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। इसी दिन कोर्ट ने जुबैर को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जुबैर की हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। यह हिरासत आज समाप्त हो रही हैं।
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क