दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
नई दिल्ली | गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कथित तौर पर ट्रैक्टर पलटने से मरे किसान की मौत को लेकर, अदालत की निगरानी में घटना की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक सामान्य प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
अब इस मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ पर पुलिस बैरिकेड्स से टकराने के बाद एक ट्रैक्टर पलट गया था, जिस पर सवार नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
मृतक के दादा हरदीप सिंह ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया है कि उन पर पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर गोली चलाई थी, जिसके कारण उनके पोते ने ट्रैक्टर पर नियंत्रण खो दिया था।
दिल्ली पुलिस ने पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिख रहा है कि एक प्रदर्शनकारी आईटीओ के पास अपने ट्रैक्टर को तेजी से चला रहा है और वह पुलिस की बैरिकेडिंग से टकरा जाता है, जिससे वाहन पलट जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दुर्घटना के कारण प्रदर्शनकारी की मौत हुई है।
याचिकाकर्ता ने विशेष जांच दल नियुक्त करने के साथ ही अदालत द्वारा इस मामले की निगरानी करने की मांग की है। यही नहीं एसआईटी से समय-समय पर अदालत की निगरानी जांच सुनिश्चित करने के लिए आवधिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की भी मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के विवरण की समीक्षा करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों ने स्वतंत्र रूप से कहा कि चोटें बंदूक की गोली के घावों के अनुरूप थीं और यह ट्रैक्टर पलटने के कारण नहीं हो सकता है।
याचिकाकर्ता ने कहा, “जिस जल्दबाजी के साथ दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक बयान देकर घटना को दुर्घटना घोषित किया, साथ ही उन वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने नवरीत सिंह की मौत बंदूक की गोली की वजह से होने की संभावना का पता लगाना चाहा।”
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें कोई विश्वास नहीं है कि पुलिस उनके पोते की मौत की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करेगी।
आईएएनएस