दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म की स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट ने दिया फैसला

सुशांत सिंह राजपूत ( फाइल फोटो)

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दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के लिए अच्छी खबर नहीं है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके बेटे के जीवन पर आधारित फिल्म ‘न्याय : द जस्टिस’ की स्ट्रीमिंग को रोकने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म लैपलैप ओरिजिनल पर प्रसारित हो रही फिल्म के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि सुशांत के न‍िजी अध‍िकार उनकी मृत्यु के साथ ही खत्‍म हो गए है.

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि फिल्म का कंटेंट समाचार रिपोर्टों और प्रसारित हो चुके समाचारों पर आधारित है और इसलिए यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है.

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वह जून 2021 में रिलीज हुई फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने का आदेश पारित नहीं कर सकती है – खासकर तब जब यह पहले ही रिलीज हो चुकी है और इसे हजारों लोगों ने देखा होगा.

अदालत ने कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन कर रही है. इसलिए, फिल्म के प्रसार पर रोक लगाने से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रतिवादियों के अधिकारों का हनन होगा.”

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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