हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला…., शरजील इमाम ने अदालत में लगाई थी अर्जी
नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली. दरअसल, दिल्ली दंगा राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. शरजील के कथित भड़काऊ भाषणों के लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में आज कोर्ट ने उन्हें वैधानिक जमानत दे दी.
जमानत मिलने के बावजूद, शरजील इमाम – 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित षड्यंत्र मामले में कथित तौर पर शामिल होने के कारण जेल में ही रहेंगे.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने शरजील इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली. साथ ही बेंच ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
शरजील इमाम का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने मामले में इस आधार पर वैधानिक जमानत मांगी की थी कि वह अधिकतम सात साल की सजा में से चार साल पहले ही जेल में बिता चुके हैं.
मुस्तफा ने कहा कि इमाम ने संभावित सात साल की सजा में से चार साल और सात महीने की कैद पहले ही पूरी कर ली है.
हालांकि, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक रजत नायर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, “शरजील इमाम ने आधी सजा पूरी करने की शर्त को पूरा नहीं किया है.”
शरजील इमाम का मामला सीआरपीसी की धारा 436ए के अंतर्गत आता है, जिससे वह वैधानिक जमानत के लिए अयोग्य हो जाते हैं.
IANS