दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी अंतरिम जमानत, रेप केस में काट रहे है आजीवन कारावास की सजा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है. सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय के सामने अर्जी लगाई थी. अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है. हालाँकि, सेंगर के सामने कुछ शर्ते रखी गई है.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की पीठ ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया. यानि सेंगर को 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है. 2017 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सेंगर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि, कुलदीप सेंगर को अपनी रिहाई की अवधि के दौरान, रोजाना संबंधित एसएचओ को रिपोर्ट करना होगा.
सेंगर की बेटी की शादी अगले महीने 8 फरवरी को होनी है. इसमें शामिल होने के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी पर कोर्ट ने इसके लिए 15 दिनों का समय दिया है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क