दिल्ली की अदालत ने शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ….
नई दिल्ली | दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने भ्रष्टाचार मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी. साथ ही उन्होंने 11 सितंबर के लिए सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया.
गत 29 जुलाई को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.
सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी.
आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है. उन्होंने जमानत के देने की भी मांग की है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत दायर कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाए.
सोमवार को शीर्ष अदालत ने AAP के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका स्वीकार कर थी जिसमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगी थी.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दी है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस