आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को अदालत से झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

फाइल फोटो | आईएएनएस

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नई दिल्लीदिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है.

कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में सत्येंद्र जैन और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश सुनाया.

हालांकि, अदालत ने आदेश तैयार नहीं होने का हवाला देते हुए मामले को टाल दिया.

विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा.

सत्येंद्र जैन 30 मई को गिरफ्तार हुए थे. वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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